लॉकडाउन जोन – ग्रीन, ऑरेंज, रेड जोन एरिया क्या है? क्या है लॉकडाउन 3.0 की गाइडलाइन्स?
इस लेख में हम बात करेंगे लॉकडाउन जोन के बारे में। ग्रीन, ऑरेंज, रेड जोन एरिया क्या है? क्या है लॉकडाउन 3.0 की गाइडलाइन्स? आइये जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब।
सारी पाबंदियों के बावजूद, कोरोना वायरस का कहर देश में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अबतक 35 हजार से अधिक लोगों के इस वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है और 1100 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।
महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, चार ऐसे राज्य हैं, जिन्हे कोरोना वायरस ने सबसे अधिक प्रभावित किया है। इन चार राज्यों में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या, देश के कुल संक्रमित लोगों की संख्या के एक तिहाई से भी अधिक है। सिर्फ महाराष्ट्र में ही कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 10 हजार को पार कर चुकी है जिनमे 450 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।
› लॉकडाउन जोन – ग्रीन, ऑरेंज, रेड जोन एरिया क्या है?
कोरोना वायरस महामारी ने देश के लगभग हर हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है। देश के अलग-अलग जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन्हें तीन जोन में बांटने का फैसला किया है। जिनमे ग्रीन जोन एरिया, ऑरेंज जोन एरिया, और रेड जोन एरिया शामिल हैं।
› कैसे बनाया जाता है ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन एरिया?
→ रेड जोन एरिया – जहाँ सक्रिय कोरोनावायरस मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। रेड जोन में आने वाले कुछ शहरों में मुंबई, पुणे, नई दिल्ली, इंदौर के साथ-साथ 130 अन्य जिले भी शामिल हैं। कोई भी जिला जहां 4 दिनों की अवधि में कोरोनोवायरस के मामले दोगुने हो जाते हैं, लाल क्षेत्र में आता है। रेड जोन एरिया को हॉटस्पॉट भी कहा जाता है।
→ ऑरेंज जोन एरिया – जिन जिलों का अवलोकन किया जा रहा है और संभावित कोरोनावायरस हॉटस्पॉट के रूप में देखा जाता है, वे नारंगी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सरल शब्दों में, नारंगी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों में बहुत अधिक मामले नहीं होते हैं, लेकिन विस्फोट की तरह मामले कभी भी बढ़ सकते हैं। वर्तमान में 284 जिले हैं जो ऑरेंज जोन एरिया के अंतर्गत आते हैं।
→ ग्रीन जोन एरिया – स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताज़ा नियमों के अनुसार, अगर किसी जिले में 21 दिनों तक कोरोना संक्रमण का कोई नया केस नहीं आता है, तो वह ग्रीन जोन एरिया माना जाएगा, पहले यह समय सीमा 28 दिनों की थी। अभी 319 जिले हैं जो ग्रीन जोन के अंतर्गत आते हैं।
› रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन से सम्बंधित अन्य मुख्य बातें
- रेड जोन एरिया में किसी भी तरह की आवाजाही पर रोक होगी।
- ऑरेंज जोन एरिया में स्थानीय प्रशासन द्वारा कुछ छूट का ऐलान किया जा सकता है।
- ग्रीन जोन एरिया में लॉकडाउन के सामान्य नियम लागू होंगे, यानी जरूरत की दुकानें खुलेंगी। हालांकि, इसका निर्धारण भी स्थानीय प्रशासन द्वारा ही किया जाएगा।
- राज्य सरकार के इनपुट के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा लगातार इस लिस्ट में बदलाव किया जाएगा।
- इस लिस्ट में बदलाव पूरे हफ्ते की रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा।
› आपका जिला किस जोन में आता है?
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, अभी देश के सभी मेट्रो शहर रेड जोन एरिया में ही रहेंगे, क्योंकि यहां कोरोना वायरस के फैलने का खतरा सबसे अधिक है। यानी अभी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद के साथ 130 अन्य जिलों को रेड जोन एरिया में रखा गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के 14, दिल्ली के 11, तमिलनाडु के 12, उत्तर प्रदेश के 19, पश्चिम बंगाल के 10, गुजरात के 9, मध्य प्रदेश के 9 और राजस्थान के 8 जिलों को भी रेड जोन में शामिल किया गया है।
› लॉकडाउन 3.0 की गाइडलाइन्स
नहीं, 3 मई को लॉक डाउन नहीं खोला जाएगा और इसे 17 मई तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन सभी भारतीय जिलों को 3 अलग-अलग क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा, जिनकी हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं।
हर जोन में लॉकडाउन के नियम अलग-अलग होंगे, जिनमे से सबसे ज्यादा सख़्ती रेड जोन एरिया में बरती जाएगी। ऑरेंज ज़ोन क्षेत्रों में कुछ छूट होगी जबकि ग्रीन जोन क्षेत्रों में जनता के लिए सबसे आसान लॉकडाउन नियम होंगे।
17 मई तक देश भर में सभी (रेड/ऑरेंज/ग्रीन) जोन में सड़क, रेल, मेट्रो, हवाई मार्ग से अंतरराज्यीय आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज अन्य शिक्षण संस्थान, होटल व रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, खेल परिसर आदि बंद रखने का निर्णय लिया गया है। वहीं सभी जोन में, गैर जरूरी आवाजाही पर भी शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच रोक रहेगी। सभी जोन में, गैर जरूरी आवाजाही पर भी शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच रोक रहेगी। 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के बाहर निकलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दी गयी है।