कोरोना वायरस लॉकडाउन 4.0 गाइडलाइंस
इस लेख में हम कोरोनावायरस के खिलाफ राष्ट्र की लड़ाई के लिए लॉकडाउन 4.0 के दिशानिर्देशों के बारे में जानेंगे। इसके अलावा, हम देखेंगे कि लॉकडाउन 4.0 के दौरान कौनसी सेवाएं फिर से शुरू हो रही हैं।
कोरोना वायरस (कोविड-19) आज पूरी दुनिया के लिए महामारी बन चुका है। तमाम कोशिशों के बावजूद, अबतक इसपर नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। रोज नए मामले सामने आ रहे हैं, साथ ही मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक ना तो इसका कोई टीका विकसित हो पाया है और ना ही कोई सटीक इलाज, दवाइयों का इस्तेमाल ट्रायल के तौर पर ही किया जा रहा है, जैसे मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सि क्लोरोक्वीन और अब ईबोला वायरस की दवा रेमदेसिविर (Remdesivir) आदि मरीजों को दी जा रही है। दरअसल, कोरोना संक्रमित रोगियों के उपचार के दौरान, जब इन दवाओं का प्रयोग किया गया, तो इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला, इसी तरह प्लाज्मा थेरेपी विधि द्वारा भी कुछ कोरोना पीड़ित मरीजों का सफल इलाज़ किया गया है।
› कोरोना वायरस से बचाएगी दो गज की दूरी
कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने का अबतक का जो सबसे ज्यादा असरदार उपाय साबित हुआ है वह है, सामाजिक दुरी रखना। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी इसे सरल भाषा में दो गज़ की दूरी बनाकर रखना कहा है। सामाजिक दुरी बनाए रखने के उद्देश्य से ही लॉक डाउन की घोषणा की गई थी, कोरोना वायरस का संक्रमण जिस रफ्तार से फैल रहा है, उसे देखते हुए लॉकडाउन ही एकमात्र उपाय है, कई राज्य सरकारों ने भी लॉकडाउन को आगे बढ़ाए जाने की सिफरिश की हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी 12 मई को, राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में 18 मई से लॉकडाउन 4.0 नए रंग रूप के साथ लागू करने की घोषणा की थी, जिसे आज नई गाडलाइंस के साथ लागू कर दिया गया है।
› कोरोना वायरस लॉकडाउन 4.0 गाइडलाइंस
18 मई से लागू लॉकडाउन 4.0, लॉकडाउन का चौथा चरण है जिसको 31 मई 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। लॉकडाउन 4.0 में लॉकडाउन 3.0 के अधिकांश निर्देश कुछ परिवर्तनों के साथ जारी रखने का फैसला किया गया है। लॉकडाउन 4.0, में ग्रीन जोन एरिया, ऑरेंज जोन एरिया एवं रेड जोन एरिया के अलावा दो नए जोन केंटोनमेंट जोन और बफर जोन भी बनाए गए हैं।
गृह मंत्रालय के आदेश संख्या 40-3/2020 – डी एम (1 ए) दिनांक 17 मई 2020 के अनुसार लॉकडाउन 4.0 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों को पुरे देश में प्रतिबंधित रखने का फैसला किया गया है।
1. मेट्रो रेल सेवा।
2. सभी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा, कुछ विशेष परिसथितियों को छोड़कर।
3. विभिन्न स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान आदि, हालांकि ऑनलाइन क्लासेज जारी रहेंगी।
4. होटल, रेसटोरेंट्स आदि कुछ विशेष स्थानों को छोड़कर, हालांकि निर्देशों का पालन करते हुए, होम डिलीवरी की जा सकती है।
5. सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि, हालांकि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिना दर्शकों के खोला जा सकता है।
6. सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, खेल आदि गतिविधियां जहां भीड़-भाड़ की संभावना है।
7. सभी धार्मिक, पूजा स्थल एवं धार्मिक आयोजन।
› गतिविधियां जिन्हें कुछ प्रतिबंधों के साथ शुरु किया जा सकता है
1. अंतर राज्यीय नागरिक परिवहन एवं बस सेवा, राज्यों की आपसी सहमति के साथ।
2. कंटेनमेंट, बफर, रेड, ऑरेंज एवं ग्रीन जोन नई गाडलाइंस में, रेड, ऑरेंज एवं ग्रीन जोन के अलावा दो नया जोन बनाया गया है, कंटेनमेंट और बफर जोन।
3. रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के निर्धारण का अधिकार अब संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को दे दिया गया है, लेकिन केंद्रीय गृह एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के गाडलाइंस का पालन करना जरूरी होगा।
4. कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की मंजूरी दी गई है। कंटेनमेंट जोन के अंदर या बाहर जाने की मंजूरी स्थानीय प्रशासन द्वारा, केवल स्वास्थ संबंधी इमरजेंसी के लिए दी जायेगी।
5. कंटेनमेंट जोन के अंदर, घर घर जाकर, सघन अभियान द्वारा, संक्रमण का पता लगाया जाएगा।
› लॉकडाउन 4.0 के अन्य नियम
1. प्रत्येक जोन में, रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर, किसी भी तरह की आवाजाही पर रोक जारी रखने का फैसला किया गया है।
2. 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं के घर से बाहर निकलने पर रोक जारी रहेगा।
3. आरोग्य सेतु एप डॉउनलोड करने पर ज़ोर दिया गया है, जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण के शीघ्र पता लगाने में मदद मिलती है।